4 दिन बंद रहेगा मुंबई से ठाणे का रास्ता, इन सड़कों पर न करें सफर!
ठाणे, 13 अक्टूबर : ठाणे शहर के आनंदनगर सिग्नल से हाइपरसिटी मॉल, वाघबील ब्रिज, घोड़बंदर रोड पर आज 13 से 16 अक्टूबर 2022 तक गर्डर बिछाने का कार्य किया जाएगा. इसलिए ठाणे से घोड़बंदर रोड चैनल को यातायात के लिए बंद कर दिया जाएगा। इसलिए ठाणे शहर के यातायात विभाग के पुलिस उपायुक्त दत्तात्रेय कांबले ने जानकारी दी है कि इस क्षेत्र में यातायात मार्ग बदल दिया गया है.
यातायात परिवर्तन इस प्रकार हैं प्रवेश बंद – मुंबई-नासिक राजमार्ग पर घोड़बंदर रोड की ओर जाने वाले भारी वाहनों को कपूरबावाड़ी जंक्शन पर बंद किया जा रहा है।
वैकल्पिक मार्ग -a) मुंबई ठाणे से घोड़बंदर रोड की ओर जाने वाले भारी वाहन कपूरबावाड़ी ट्रैफिक ब्रांच के पास दायें मुड़ेंगे और खरेगांव टोल नाका, मनकोली, अंजुरफाटा होते हुए वांछित गंतव्य की ओर बढ़ेंगे। b) मुंबई ठाणे से घोड़बंदर रोड की ओर जाने वाले भारी/भारी वाहन कपूरबावाड़ी जंक्शन के पास दाएं मुड़ेंगे और काशेली, अंजुरफाटा होते हुए अपने गंतव्य के लिए आगे बढ़ेंगे। प्रवेश बंद – मुंब्रा, कलवा से घोड़बंदर रोड की ओर जाने वाले सभी भारी, भारी वाहनों को खरेगांव टोल नाका पर बंद किया जा रहा है. वैकल्पिक मार्ग – मुंब्रा, कलवा से घोड़बंदर रोड की ओर जाने वाले सभी वाहन गैमन से होते हुए खरेगांव खादी पुल के तहत खरेगांव टोल नाका, मनकोली, अंजुरफाटा के तहत वांछित गंतव्य तक जाएंगे। प्रवेश बंद – नासिक से घोड़बंदर रोड की ओर जाने वाले सभी भारी, भारी वाहन मनकोली नाका पर बंद हैं। वैकल्पिक मार्ग – नासिक से घोड़बंदर रोड की ओर जाने वाले सभी वाहन मनकोली पुल के नीचे दाहिनी ओर मुड़ेंगे और अंजुरफाटा होते हुए आगे बढ़ेंगे। (भारी वाहनों के अलावा अन्य वाहन गर्डर लगाते समय आनंदनगर सिग्नल कट के पास बाएं मुड़ेंगे और फिर सर्विस रोड के साथ हाइपरसिटी मॉल कट के पास दाएं मुड़ेंगे और मुख्य सड़क पर वांछित गंतव्य के लिए आगे बढ़ेंगे।)
गर्डर्स लगाने का समय इस प्रकार है – 1) डीटी। 13 अक्टूबर 2022 को 23.55 बजे। 14 अक्टूबर 2022 को पूर्वाह्न 04.00 बजे तक। 2) 14 अक्टूबर 2022 को 23.55 बजे। 15 अक्टूबर 2022 को 04.00 बजे तक। 3) 15 अक्टूबर 2022 23.55 बजे। 16 अक्टूबर 2022 को 04.00 बजे तक। यह अधिसूचना उपरोक्त अवधि के दौरान गर्डरों के पूरा होने तक लागू रहेगी। उपायुक्त ने सूचित किया है कि उक्त यातायात नियंत्रण अधिसूचना पुलिस वाहनों, फायर ब्रिगेड, एम्बुलेंस, ग्रीन कॉरिडोर, ऑक्सीजन गैस वाहनों और अन्य आवश्यक सेवा वाहनों पर लागू नहीं होगी। मेट्रो गर्डर को परिवहन के लिए बंद कर दिया गया है।
