बॉम्बे हाईकोर्ट :- कोर्ट में सभी पुलिस अधिकारियों को वर्दी पहननी होगी

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बॉम्बे हाईकोर्ट :- कोर्ट में सभी पुलिस अधिकारियों को वर्दी पहननी होगी

मुंबई  उच्च न्यायालय ने बुधवार को कहा कि सभी पुलिस अधिकारियों को अदालत में पेश होने के दौरान वर्दी पहननी होगी। 

एक मामले में जिरह के दौरान अधिवक्ता सुभाष झा ने न्यायमूर्ति एएस गडकरी और पीडी नाइक की खंडपीठ के समक्ष पुलिस अधिकारियों द्वारा अदालती मर्यादा का पालन नहीं करने का मुद्दा उठाया। 
उन्होंने दावा किया, ‘ मैं पुलिस अधिकारियों द्वारा अदालत की मर्यादा का पालन नहीं करने और जीन्स जैसे हर तरह के कपड़े पहनकर अदालत में पेश होने का मुद्दा उठाना चाहता हूं।’
जस्टिस गडकरी ने चुटकी लेते हुए कहा कि सरकारी वकील ऐसी चीजों को देखने के लिए मौजूद होता है, जैसे अधिकारियों के कपड़े मौजूद होते हैं. 
इस बिंदु पर, अतिरिक्त सरकारी वकील संगीता शिंदे ने अदालत को सूचित किया कि झा जिस अधिकारी का जिक्र कर रहे थे, वह मुंबई पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा (ईओडब्ल्यू) के साथ काम करता था और वर्दी पहनना उनके लिए अनिवार्य नहीं था। 
न्यायमूर्ति गडकरी ने तब कहा था कि सभी पुलिस अधिकारियों से अदालत में वर्दी पहनने की अपेक्षा की जाती है। वास्तव में, न्यायाधीश ने कहा कि ऐसा नहीं करने के लिए उन्होंने एक अधिकारी पर जुर्माना लगाया था। 
हालांकि, चूंकि शिंदे ने कहा कि अधिकारी से वर्दी में होने की उम्मीद नहीं थी, न्यायाधीश ने वर्तमान मामले में कोई जुर्माना नहीं लगाया।
संयोग से, जिस पुलिस अधिकारी की पोशाक की चर्चा हो रही थी, उसने बिना दुपट्टे के सलवार-कमीज पहन रखी थी। 
संपर्क करने पर, अधिवक्ता झा ने कहा कि सभी प्रकार के कपड़ों में अदालत में आने वाले अधिकारी अदालत के अधिकार को कमजोर करते हैं। 
“महिला पुलिसकर्मी अवमानना ​​​​कार्यवाही का सामना कर रही थी और वर्दी में नहीं थी। इसके अलावा, झा ने कहा:- आम तौर पर  पुलिसकर्मियों को सभी प्रकार के कपड़ों में आधिकारिक ड्यूटी पर अदालत में आते देखता हूं, जो हमारी अदालतों के अधिकार को गंभीर रूप से कमजोर करता है और इसलिए आपत्ति जताई. 

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