बिजनेसमैन को न्यूड तस्वीर से ब्लैकमेल कर मांग रहे थे 25 लाख, पुलिस ने 1 आरोपी सहित दो को गिरफ्तार किया है।
मुंबई पुलिस 53 वर्षीय समलैंगिक बिजनेसमैन को ब्लैकमेल करने और उसकी न्यूड तस्वीरें, चैट और वीडियो सार्वजनिक करने की धमकी के आरोप में पुलिस ने 1 आरोपी सहित दो को गिरफ्तार किया है।
इन सभी पर पीड़ित समलैंगिक से उसकी तस्वीरों और वीडियो के जरिए ब्लैकमेल कर 25 लाख रुपये की वसूल करने का आरोप है। एमआरए मार्ग पुलिस के अनुसार, पीड़ित समलैंगिक एक बिजनेसमैन है। उसने इंस्टाग्राम पर तीन आरोपियों में से एक से दोस्ती की और उसके साथ दक्षिण मुंबई के एक होटल में दो दिन बिताए।
पुलिस ने बताया है कि, इन दौरान आरोपी ने शिकायतकर्ता की तस्वीरें ली थीं और बाद में उसे ब्लैकमेल करने के लिए इस्तेमाल करने लगा। आरोपी ने अपने दो दोस्तों की मदद से एक साल में पीड़ित समलैंगिक से लाखों रुपये की उगाही की। आरोपियों की पहचान सूरज, दीपक और योगेश के रूप में हुई है।
सूरज और दीपक उत्तर महाराष्ट्र के धुले से हैं, जबकि योगेश इंदौर से हैं। दीपक को बुधवार को गिरफ्तार किया गया था। पीड़ित और सूरज करीब एक साल पहले इंस्टाग्राम पर जुड़े थे। वे अक्सर चैट करते थे और बाद में दोनों ने शिकायतकर्ता के फोर्ट स्थित घर पर मिलने का फैसला किया। फरवरी 2022 में सूरज मुंबई आया और शिकायतकर्ता के घर चला गया। इस दौरान दोनों ने सहमति से शारीरिक संबंध बनाए। बाद में शिकायतकर्ता ने सूरज से एक होटल में दो दिन मुलाकात भी की। इस दौरान सूरज ने कथित तौर पर शिकायतकर्ता की तस्वीरें खींच ली थीं।
बाद में, उसने शिकायतकर्ता से पैसे मांगने शुरू कर दिए। शुरू में शिकायतकर्ता ने उसको कुछ पैसे दे दिए थे। हालांकि, बाद में सूरज बार-बार पैसे मांगने लगा। और जब शिकायतकर्ता ने उसे पैसे देने से इनकार कर दिया, तो उसने धमकी दी कि अगर वह उसे पैसे नहीं देगा तो उसकी न्यूड तस्वीरें, वीडियो और व्हाट्सएप चैट को सार्वजनिक कर देगा। इस डर के कारण शिकायतकर्ता ने उसे फरवरी और नवंबर 2022 के बीच ऑनलाइन भुगतान और नेट बैंकिंग के माध्यम से भी 25 लाख रुपये से ज्यादा भेजे दिए थे। चूंकि आरोपी अधिक पैसे की मांग करता रहा, शिकायतकर्ता ने पुलिस से संपर्क करने का फैसला किया। पुलिस ने बुधवार को प्राथमिकी दर्ज की और उसके बाद जाल बिछाया और जब सूरज ने अपने दोस्त दीपक को शिकायतकर्ता से पैसे लेने के लिए भेजा, तो उसे पुलिस ने पकड़ लिया। पुलिस ने सूरज, दीपक और योगेश पर भारतीय दंड संहिता की धारा 384, 386, 420, 34 और सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की 66ई के तहत मामला दर्ज किया है।