Section 144 in Mumbai: मुंबई में तीन दिसंबर से 2 जनवरी तक धारा 144, के तहेत जमाव बंदी पर लगी रोक?
मुंबई पुलिस ने शहर में अचानक धारा 144 लागू करने की घोषणा की है. मुंबई पुलिस ने शहर में शांति सुनिश्चित करने और सार्वजनिक व्यवस्था में किसी प्रकार के व्यवधान से बचने के लिए 4 दिसंबर से 2 जनवरी तक धारा 144 लागू कर दी है.
इस दौरान पांच या इससे अधिक लोगों के एक साथ एक जगह एक होने पर भी रोक लगा दी गई है.
मुंबई पुलिस द्वारा जारी आदेश के अनुसार 4 दिसंबर 2022 से 2 जनवरी 2023 तक शहर में हथियारों, फायर आम्र्स, तलवारों और अन्य हथियारों पर भी प्रतिबंध लगाया गया है. इतना ही नहीं, इस दौरान सार्वजनिक जगहों पर नारेबाजी, प्रदर्शन और गानों के प्रदर्शन पर भी रोक लगा दी गई है.
मुंबई में 2 जनवरी तक लाउडस्पीकर, वाद्य यंत्र और बैंड बजाने और पटाखे फोडऩे पर, सभी प्रकार के विवाह समारोहों, अंतिम संस्कार सभाओं, कब्रिस्तानों के रास्ते पर जुलूस, कंपनियों, क्लब, सहकारी समितियां और अन्य संघों की बड़े पैमानों पर बैठकों पर रोक रहेगी. इसके अलावा सरकारी या अर्ध-सरकारी कार्य करने वाले सरकारी कार्यालयों, अदालतों और स्थानीय निकायों के आसपास 5 या अधिक लोगों के जमावड़े पर रोक रहेगी.
आदेश में कहा गया है कि क्लबों, थिएटरों या सार्वजनिक मनोरंजन के स्थानों के आसपास या किसी भी स्थान पर बड़े पैमाने पर लोगों के इका होने पर रोक. नाटकों या कार्यक्रमों, कृत्यों को देखने के उद्देश्य से इका होने पर भी रोक रहेगी. वहीं अदालतों और सरकारी कार्यालयों के आसपास और सरकारी या अर्ध-सरकारी कार्य करने वाले स्थानीय निकायों के आसपास लोगों के जमावड़े पर भी प्रतिबंध रहेगा.
साथ ही शैक्षणिक गतिविधियों के लिए स्कूलों, कॉलेजों और अन्य शैक्षणिक संस्थानों में बैठक पर भी प्रतिबंध लगा दिया गया है. कारखानों के सामान्य व्यवसाय के लिए बैठक और दुकानों व प्रतिष्ठानों या व्यवसाय से जुड़ी बैठकों और सभाओं व जुलूसों के प्रदर्शन पर भी प्रतिबंध लगाया दिया गया है. मुंबई पुलिस की ओर से जारी प्रेस रिलीज में कहा गया है कि आदेशों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी.