अगर आपके वाहन पर FASTag नहीं लगा है या काम नहीं कर रहा है तो आपसे दोगुना टोल टैक्स वसूला जाता है। इस वजह से टूल पर हंगामा होता है। दिल्ली उच्च न्यायालय ने अब भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) और केंद्र सरकार से उन नियमों और सरकारी आदेशों को चुनौती देने वाली याचिका पर जवाब मांगा है जो एनएचएआई को टोल का भुगतान न करने पर वाहनों को दोगुना चार्ज करने की अनुमति देता है। मुख्य न्यायाधीश सतीश चंद्र शर्मा और न्यायमूर्ति सुब्रमण्यम प्रसाद की खंडपीठ ने 23 दिसंबर को सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के माध्यम से NHAI और केंद्र दोनों को नोटिस जारी किया और उन्हें अपना जवाब दाखिल करने का समय दिया और मामले को 18 अप्रैल को सूचीबद्ध किया।
याचिका में दावा किया गया है कि नकद भुगतान पर दोगुनी दर से टोल टैक्स लगाने का कानून में कोई औचित्य नहीं है क्योंकि फास्टटैग के माध्यम से भुगतान करने पर भी लागत वही रहती है। याचिका में आरोप लगाया गया है कि यात्रियों को एनएचएआई और मंत्रालय द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाएं, चाहे नकद या फास्टैग के माध्यम से भुगतान की गई हों, समान हैं और इसलिए उक्त नियमों और आदेशों को भेदभावपूर्ण और मनमाना माना जाना चाहिए।
