श्रद्धा मर्डर केस में नया ट्विस्ट; बचाव पक्ष वकील ने वीडियो दिखा पिता से दागे सवाल, क्या मिला जवाब?

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श्रद्धा वालकर के पिता ने दिल्ली की एक अदालत को सोमवार को बताया कि उनकी बेटी ने अपने ‘गंभीर गुस्से की समस्या’ के बारे में उनको कुछ भी नहीं बताया था। उन्होंने यह भी कहा कि ने आफताब अमीन पूनावाला से गाली-गलौज करने के बारे में भी उनको कभी कुछ नहीं बताया। बचाव पक्ष के वकील अक्षय भंडारी ने अदालत में कुछ वीडियो क्लिप चलाकर विकास मदन वालकर से कई सवाल पूछे। इस रिपोर्ट में जानिए श्रद्धा के पिता ने बचाव पक्ष की जिरह पर क्या जवाब दिए ।

साकेत स्थित अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश मनीषा खुराना कक्कड़ की अदालत के समक्ष आरोपी पूनावाला के वकील ने विकास मदन वालकर से जिरह की । इसमें श्रद्धा के पिता ने अदालत को बताया कि उनकी बेटी ने अपने गंभीर गुस्से की समस्या के बारे में उनसे कभी बात नहीं की। उन्होंने इस बात से भी इनकार किया कि उनकी बेटी ने उनको कभी नहीं बताया कि वह उनके आक्रामक या अपमानजनक व्यवहार के खिलाफ अपनी मां का ठीक से बचाव नहीं करने के लिए खुद को दोषी महसूस करती है।

बचाव पक्ष के वकील अक्षय भंडारी ने कुछ वीडियो क्लिप चलाने के बाद विकास मदन वालकर से कई सवाल पूछे। बचाव पक्ष के वकील ने अदालत को बताया कि एक वीडियो में श्रद्धा एक मनोवैज्ञानिक से बात करती नजर आ रही है। उक्त वीडियो में श्रद्धा काउंसलर को बता रही है कि उसके पिता उसकी मां को पीटते थे। वकील ने पूछा कि आपकी बेटी कह रही है कि वह खुद को दोषी महसूस करती है कि वह आपके आक्रामक, अपमानजनक व्यवहार के खिलाफ अपनी मां का ठीक से बचाव नहीं कर पाती है।

श्रद्धा के पिता ने जवाब में कहा कि यह सही है कि उसने वीडियो में ऐसा कहा है लेकिन उसने मुझसे कभी ऐसा नहीं कहा। अदालत में कुछ अन्य क्लिप चलाए जाने के बाद, भंडारी ने गवाह से जिरह फिर से शुरू की। वकील ने कहा कि वीडियो में आपकी बेटी कह रही है कि उसे गुस्सा आता है और वह (पूनावाला के साथ) गाली-गलौज करती है। बचाव पक्ष के वकील ने वालकर से पूछा कि क्या यह सही है कि आपकी बेटी यह कह रही है कि आरोपी उसका बहुत समर्थन करता है और उसे कभी कुछ भी करने से नहीं रोकता था।

वकील ने यह भी कहा कि काउंसलर को यह कहते हुए सुना गया है कि मृतक को गुस्से की बहुत गंभीर समस्या थी। बचाव पक्ष के वकील ने इसी तरह के सवालों की झड़ी लगा दी। बचाव पक्ष के वकील के हर सवाल पर मृतका के पिता की प्रतिक्रिया थी कि उनकी बेटी ने उन्हें इनमें से किसी भी मुद्दे के बारे में कभी नहीं बताया। विशेष लोक अभियोजक अमित प्रसाद ने इस आधार पर सवालों पर आपत्ति जताई कि वीडियो क्लिप के निजी जीवन से संबंधित हैं और कथित पीड़िता के पिता उस समय मौजूद नहीं थे, जब वीडियो बनाए गए थे।

विशेष लोक अभियोजक अमित प्रसाद ने अदालत से कहा कि बचाव पक्ष के वकील अक्षय भंडारी के सवालों का उद्देश्य गवाह को परेशान करना और उसका अपमान करना है, इसलिए सवालों की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। इसके साथ ही मृतका के पिता से बचाव पक्ष की जिरह सोमवार को पूरी हो गई, जिसके बाद अदालत ने अभियोजन पक्ष के अन्य गवाहों से पूछताछ के लिए मामला मंगलवार को तय किया है। बता दें कि आफताब पूनावाला ने कथित तौर पर श्रद्धा वालकर का गला घोंटने के बाद उसके शरीर को टुकड़ों में काटकर फेंक दिया था।

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