एक अधिकारी ने गुरुवार को बताया कि पुलिस ने महाराष्ट्र के ठाणे जिले में मोबाइल फोन चोरी करने के आरोप में दो लोगों को गिरफ्तार किया है और उनके कब्जे से चोरी के 24 मोबाइल फोन जब्त किए हैं।
काशीमीरा पुलिस स्टेशन के वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक संदीप कदम ने पीटीआई-भाषा को बताया कि हाल के दिनों में सार्वजनिक स्थानों और लोगों के घरों से मोबाइल फोन चोरी होने की कई शिकायतें मिली हैं।
उन्होंने कहा कि पुलिस की एक जांच टीम ने शनिवार को ठाणे शहर में दो आरोपियों को पकड़ने से पहले सीसीटीवी फुटेज की जांच की और तकनीकी और खुफिया सूचनाओं पर भी काम किया।
अधिकारी ने पीटीआई-भाषा को बताया कि उनसे पूछताछ के बाद, पुलिस ने पिछले दो दिनों में उनके कब्जे से लगभग 1.5 लाख रुपये मूल्य के चोरी के 24 मोबाइल फोन हैंडसेट जब्त किए ।
पुलिस ने गुरुवार को पीटीआई को बताया कि एक अन्य मामले में, अज्ञात व्यक्तियों ने कथित तौर पर महाराष्ट्र के ठाणे जिले के डोंबिवली टाउनशिप में एक फ्लैट में घुसकर 7.38 लाख रुपये के आभूषण और अन्य कीमती सामान चुरा लिया। एक अधिकारी ने बताया कि यह घटना बुधवार दोपहर को हुई जब देसले पाड़ा इलाके में एक इमारत की तीसरी मंजिल पर एक फ्लैट में रहने वाला 27 वर्षीय व्यक्ति, उसकी पत्नी और माता-पिता रक्षा बंधन समारोह के लिए एक रिश्तेदार के घर गए थे। डोंबिवली के मानपाड़ा पुलिस स्टेशन को बताया गया।
उन्होंने कहा, जब परिवार घर लौटा, तो व्यक्ति को अपने दरवाजे का ताला टूटा हुआ मिला और अलमारी से आभूषण और अन्य सामान गायब थे।
अधिकारी ने पीटीआई-भाषा को बताया कि चोरी गए सामान की कीमत 7.38 लाख रुपये है।
अधिकारी ने पीटीआई-भाषा को बताया कि पुलिस ने अज्ञात व्यक्तियों के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 454 (अपराध करने के लिए गुप्त रूप से घर में घुसना या घर में तोड़फोड़ करना) और धारा 380 (चोरी) के तहत मामला दर्ज किया है और मामले की जांच जारी है।
पुलिस ने बुधवार को पीटीआई-भाषा को बताया कि इस बीच, अज्ञात व्यक्तियों ने ठाणे जिले के भिवंडी इलाके में एक गोदाम में घुसकर 14,99,540 रुपये का सामान चुरा लिया।
पीटीआई के मुताबिक, घटना 27 और 28 अगस्त की दरमियानी रात को काल्हेर के अरिहंत कंपाउंड में हुई. चोरी गए सामान में मोबाइल फोन और घड़ियां शामिल हैं।
नारपोली पुलिस स्टेशन के एक अधिकारी ने पीटीआई-भाषा को बताया कि रेडिएंट 3पीएल सॉल्यूशंस के एक अधिकारी द्वारा दायर शिकायत के बाद, भारतीय दंड संहिता की धारा 454 (अपराध करने के लिए घर में घुसना) और 380 (चोरी) के तहत मामला दर्ज किया गया था। उन्होंने कहा कि जांच चल रही है।