केंद्र सरकार ने नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश में अफस्पा (Armed Forces Special Powers Act) को और छह महीने के लिए बढ़ाने का निर्णय लिया है। यह निर्णय राज्य के सुरक्षा को बनाए रखने और आंतरिक सुरक्षा को मजबूती देने के लिए लिया गया है।
अफस्पा का विस्तार करने के बारे में निर्णय केंद्र सरकार के द्वारा लिया गया है, और यह आपत्कालीन परिस्थितियों में सुरक्षा बलों को विशेष शक्तियों का प्रयोग करने की अनुमति देता है। यह निर्णय स्थानीय सुरक्षा के बढ़ते खतरों के संकेत के रूप में देखा जा रहा है और सुरक्षा बलों को आपराधिक गतिविधियों का सामना करने के लिए आवश्यकता हो सकती है।
अफस्पा का लागू होना सुरक्षा के साथ-साथ अंधाधुंध कार्रवाई की भी स्वीकृति देता है, जिससे आपराधिक गतिविधियों के खिलाफ कठिन कदम उठाए जा सकते हैं। इसके साथ ही, इस निर्णय से स्थानीय लोगों की सुरक्षा को भी मजबूती मिलती है, क्योंकि वह जानते हैं कि सुरक्षा बल सक्रिय रूप से कठिनाइयों का सामना करने के लिए उपलब्ध हैं।
यह निर्णय राज्य के सुरक्षा को प्राथमिकता देता है और सुरक्षा बलों को आवश्यक साधनों के साथ सुरक्षित रूप से विस्तारित होने की अनुमति देता है। इसके साथ ही, यह निर्णय सुरक्षा और सुरक्षा बलों के बीच सम्बन्ध को भी मजबूत करता है, जिससे राष्ट्रीय सुरक्षा को सुनिश्चित करने में मदद मिलती है।