एक 40 वर्षीय व्यक्ति और उसके दो बेटों को 32 वर्षीय महिला के साथ कथित तौर पर बलात्कार करने के आरोप में शनिवार दोपहर को गिरफ्तार किया गया, जो उस व्यक्ति की दूसरी पत्नी और उसके दो बेटों की सौतेली माँ है।
पुलिस ने कहा कि पीड़िता को नशे में रखा गया और तीन महीने से अधिक समय तक उसके साथ बलात्कार किया गया. उसकी आपबीती के दो वीडियो एक पोर्न साइट पर पाए गए।
महिला ने 2010 में अपने पहले पति को तलाक दे दिया और 2015 में उस आदमी से मिली। उन्होंने उसी साल शादी कर ली और ट्रॉम्बे के चीता कैंप इलाके में रहने लगीं। उनके दो बच्चे हैं, जिनकी उम्र अब 8 और 10 साल है। जैसे ही कोविड-19 लॉकडाउन शुरू हुआ, उस व्यक्ति की पहली पत्नी के दो बेटे, जिनसे वह घरेलू हिंसा के एक मामले के बाद अलग हो गया था, उनके साथ आ गए। जबकि आदमी बीएमसी द्वारा संचालित कचरा वाहन के चालक के रूप में काम करता है, उसके दो बेटे (उम्र 20 और 22 वर्ष) अस्थायी चालक के रूप में काम करते हैं।
आरोपी ने महिला की कोल्ड ड्रिंक में नशीला पदार्थ मिला दिया
उस व्यक्ति के बेटों के परिवार के साथ रहने के कारण, संपत्ति से संबंधित मुद्दों पर झगड़े शुरू हो गए। इस साल 22 जून को आरोपी ने महिला को कोल्ड ड्रिंक में कथित तौर पर नशीला पदार्थ मिलाकर पिला दिया, जिससे वह बेहोश हो गई। इसके बाद, उसने अपने बेटों को शराब पिलाई और उन्हें अपनी पत्नी के साथ बलात्कार करने के लिए मजबूर किया और इस कृत्य को अपने मोबाइल फोन में कैद कर लिया। महिला ने पुलिस को बताया कि उसे घटना के बारे में पता नहीं था और उसने उसके मोबाइल फोन पर कुछ वीडियो देखे ।
शुक्रवार दोपहर 2 बजे, वह अपने भाई के साथ पुलिस के पास पहुंची और पूरी घटना बताई, जिसके बाद तीनों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई।
उप-निरीक्षक शरद नानेकर ने कहा कि तीनों भाग गए लेकिन उन्होंने सायन कोलीवाड़ा में मोबाइल फोन की लोकेशन का पता लगाया, जहां उन्हें पकड़ लिया गया। मुख्य आरोपी के फोन से पुलिस को कम से कम 700 अश्लील वीडियो मिले, जिनमें उसकी पत्नी का भी वीडियो शामिल है. पूछताछ करने पर उसने अपनी पत्नी के बलात्कार के दो वीडियो साइट पर अपलोड करने की बात कबूल की।
नाकर ने कहा कि फोन को फोरेंसिक जांच के लिए भेजा जाएगा और आरोप पत्र में अन्य वीडियो के साथ तीनों के खिलाफ सबूत के रूप में इस्तेमाल किया जाएगा। पुलिस ने एमसी को एक पत्र भेजकर अपराध के बारे में सूचित किया है और उनके स्थायी निलंबन का अनुरोध किया है।
तीनों के खिलाफ दर्ज मामले में पुलिस ने धारा 376 (बलात्कार), 376 (एन) (एक ही महिला से बार-बार बलात्कार करना), 376 (डी) (सामूहिक बलात्कार), और 323 (स्वेच्छा से चोट पहुंचाना) सहित धाराएं जोड़ी हैं। भारतीय दंड संहिता और सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की धारा 67 (ए) (यौन कृत्य वाली सामग्री का प्रकाशन या प्रसारण)।