बॉम्बे HC ने वोडाफोन आइडिया को ₹ 1, 128 करोड़ का टैक्स रिफंड करने का आदेश दिया; शेयरों में बढ़त

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बुधवार को पारित अपने फैसले में, बॉम्बे एचसी ने फैसला सुनाया कि संकटग्रस्त दूरसंचार ऑपरेटर के खिलाफ इस साल अगस्त में विभाग द्वारा पारित मूल्यांकन आदेश “समयबाधित था और इसलिए इसे कायम नहीं रखा जा सकता।”

मामला वोडाफोन आइडिया द्वारा दायर एक याचिका से संबंधित है जिसमें दावा किया गया था कि
भुगतान की गई राशि उसकी आय पर देय वैध कर से अधिक थी और आईटी विभाग इसे कंपनी को वापस करने में विफल रहा था।

न्यायमूर्ति केआर श्रीराम और न्यायमूर्ति नीला गोखले की खंडपीठ ने निर्धारित 30 दिन के समय के भीतर अंतिम आदेश पारित नहीं करने में “ढिलाई और सुस्ती” दिखाने और इस तरह सरकारी खजाने और जनता को भारी नुकसान पहुंचाने के लिए मूल्यांकन अधिकारी के खिलाफ भी कड़ा रुख अपनाया।

अदालत ने आयकर अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार कार्य करने में संबंधित मूल्यांकन अधिकारी की विफलता पर एक विस्तृत जांच शुरू करने की भी सिफारिश की। कोर्ट ने 30 दिन के भीतर प्रक्रिया पूरी करने का निर्देश दिया.

एचसी ने अपने आदेश की प्रति को संघ को वितरित करने का निर्देश देते हुए कहा, “ढिलाई और सुस्ती के लिए जिम्मेदार व्यक्तियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जानी चाहिए, जिससे सरकारी खजाने और इसके परिणामस्वरूप इस देश के नागरिकों को भारी नुकसान हुआ है।

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