राजस्व खुफिया निदेशालय (डीआरआई), जोनल यूनिट, लखनऊ से प्राप्त विशिष्ट खुफिया जानकारी के आधार पर कार्रवाई करते हुए अवैध रूप से अंतरराज्यीय परिवहन कर रहे एक व्यक्ति से भारतीय टेंट कछुए के 436 बच्चे जब्त किए गए।
उस व्यक्ति को कानपुर में गंगा नदी में पाए जाने वाले कछुओं के बच्चों की खेप मिली थी और वह उन्हें ग्रे मार्केट में आगे की आपूर्ति के लिए एक बस में सड़क मार्ग से वाराणसी होते हुए पश्चिम बंगाल ले जा रहा था। डीआरआई, वाराणसी के अधिकारियों ने उक्त बस को रोक कर उसकी तलाशी ली और कल तड़के कछुए के 436 बच्चों के साथ के साथ एक व्यक्ति को गिरफ्तार करके भारतीय टेंट कछुओं के 436 बच्चों का बचाव किया।
वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 के तहत प्रारंभिक जब्ती के बाद, मामला आगे की जांच के लिए वन विभाग, वाराणसी, उत्तर प्रदेश को सौंप दिया गया। भारतीय टेंट कछुआ वन्य जीवन (संरक्षण) अधिनियम, 1972 की अनुसूची 1 के तहत संरक्षित प्रजाति है।
पर्यावरण को बचाने के अपने प्रयास में, इस वित्तीय वर्ष में अब तक, डीआरआई, लखनऊ ने 5 अलग-अलग मामलों में गंगा नदी में पाए जाने वाले कछुओं के 1721 बच्चों का बचाव किया है।
अवैध व्यापार और रहने के स्थान का क्षरण इन प्रजातियों के लिए बड़ा खतरा है।
प्रजातियां: भारतीय टेंट कछुए