बिना कारण ट्रेन की चेन खींचने पर कार्रवाई।

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बिना किसी वैध कारण के झूठे अलार्म चेन पुलिंग के खिलाफ गंभीर कदम उठाते हुए, मध्य रेलवे ने अप्रैल 2023 से जून 2024 के बीच 11,434 मामले दर्ज किए, 9657 व्यक्तियों पर मुकदमा चलाया गया और उनसे जुर्माने के रूप में 63.21 लाख रुपये की राशि वसूल की गई।

अलार्म चेन को केवल आपातकालीन स्थितियों में ही खींचने के लिए प्रदान किया जाता है। अलार्म चेन का दुरुपयोग रेलवे अधिनियम की धारा 141 के तहत दंडनीय अपराध है। दंड में एक वर्ष तक का कारावास, 1000 रुपये का जुर्माना या दोनों शामिल हो सकते हैं।

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