ठाणे: ठाणे की एक अदालत ने 36 वर्षीय एक व्यक्ति को दोषमुक्त कर दिया, जिस पर अपनी 16 वर्षीय सौतेली बेटी से छेड़छाड़ का आरोप था, क्योंकि उसकी पत्नी, शिकायतकर्ता ने अदालत के समक्ष स्वीकार किया कि उसने उसके विवाहेतर संबंधों से उपजे विवाद के कारण उसके खिलाफ झूठा मामला दर्ज कराया था।
जज डीएस देशमुख ने हाल ही में अपने फैसले में यह फैसला सुनाया। अभियोजन पक्ष के अनुसार, शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया था कि आरोपी, उसके दूसरे पति ने पीड़िता, उसकी बेटी को अश्लील वीडियो भेजे और अनुचित व्यवहार किया, जिसके बाद 3 सितंबर, 2021 को शारीरिक हमला किया गया।
इन आरोपों के आधार पर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज किया। इसके बाद मुकदमा शुरू हुआ। अभियोजन पक्ष ने एक प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया, जिसमें यह साबित किया गया कि कथित घटना के समय पीड़िता नाबालिग थी। हालांकि, शिकायतकर्ता और पीड़िता सहित प्रमुख गवाह अदालत में अभियोजन पक्ष के आरोपों की पुष्टि करने में विफल रहे। न्यायाधीश ने अपने आदेश में कहा, “.. उसके (शिकायतकर्ता) और आरोपी के बीच इस कारण झगड़ा हुआ था कि उसकी दो पत्नियाँ थीं। इसलिए, वह पुलिस स्टेशन गई और रिपोर्ट दर्ज कराई।