मिहिर शाह को 16 जुलाई तक पुलिस हिरासत में भेज दिया गया है, जो वर्ली हिट एंड रन मामले में आरोपी हैं। इस मामले में शिवसेना नेता राजेश शाह को पार्टी से निकाल दिया गया है। महाराष्ट्र सरकार ने इस हादसे के पीड़ित को 10 लाख रुपये मुआवजा देने का ऐलान किया है। विधायक असलम शेख ने इस मुआवजे की मांग की थी।
रविवार, 7 जुलाई की सुबह वर्ली के अटरिया मॉल के पास बीएमडब्ल्यू कार ने एक टू व्हीलर पर जा रहे पति-पत्नी को टक्कर मार दी थी, जिससे महिला की मौत हो गई थी और पति घायल हो गए थे। पुलिस ने इस मामले में आरोपी के पिता और शिवसेना नेता राजेश शाह को गिरफ्तार किया था, जिन्हें बाद में बेल पर रिहा कर दिया गया था।
मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के आदेश पर राजेश शाह को पार्टी से निकाल दिया गया है। हादसे के दो दिन बाद, पुलिस ने फरार आरोपी मिहिर शाह को ढूंढ़ निकाला और 10 जुलाई को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया, जहां कोर्ट ने मिहिर शाह को 16 जुलाई तक पुलिस कस्टडी में भेजने का आदेश दिया।