मुंबई : बीएमसी के पी-नॉर्थ वार्ड कार्यालय ने मुंबई के मलाड पूर्व में 15 मंजिला अथर्व लैंडमार्क इमारत के बेसमेंट में अनधिकृत निर्माण को ध्वस्त कर दिया है।
मूल रूप से यह पूरी तरह से आवासीय इमारत थी, इस स्थान पर 3,0000 वर्ग फुट से अधिक में फैले बेसमेंट क्षेत्र में वाणिज्यिक दुकानों का निर्माण किया गया था।
इमारत के निवासियों ने कहा कि सोसायटी में उनके एक प्रवेश द्वार को भी एक दुकान के निर्माण के कारण अवरुद्ध कर दिया गया था, जिसके कारण उन्हें पीछे के प्रवेश द्वार से इमारत में प्रवेश करना पड़ा।
वकील जय राजपोपत, जिनके परिवार के पास भी इमारत में एक फ्लैट है, ने कहा, “जब प्रस्तावित इमारत 22 मंजिल की थी। हालांकि, केवल 15 मंजिल का निर्माण किया गया था, जबकि ऊपरी मंजिल के लिए कोई पूर्णता प्रमाण पत्र नहीं था। निवासियों को कभी सूचित नहीं किया गया था इमारत में व्यावसायिक संपत्तियों के बारे में और जब इसका निर्माण शुरू हुआ तो इसका कड़ा विरोध किया गया ।
पिछले साल जुलाई में, बीएमसी ने बिल्डिंग डेवलपर को दी गई अनुमति के अनुसार भूमि / परिसर में विकास या बदलाव करने के लिए नोटिस जारी किया था।
नोटिस में बताए गए उल्लंघनों में अनुमति में निर्दिष्ट शर्तों के विपरीत कार्य और जारी अनुमति में किए गए संशोधन शामिल हैं।
जारी किया गया नोटिस महाराष्ट्र क्षेत्रीय और नगर नियोजन अधिनियम की धारा 53(8) के तहत था।
बीएमसी ने डेवलपर को नोटिस प्राप्त होने के एक महीने के भीतर अनधिकृत विकास/परिवर्तन को हटाने का निर्देश दिया था।
इसके अलावा बीएमसी ने कहा है कि अनुपालन न करने की स्थिति में, बीएमसी अनधिकृत कार्य को ध्वस्त करने का अधिकार सुरक्षित रखती है।