मुंबई पुलिस ने बुधवार को घोषणा की कि 18 जनवरी तक शहर में धारा 144 के तहत निषेधाज्ञा लागू रहेगी।
प्रतिबंधों के तहत, शहर के ऊपर ड्रोन, रिमोट-नियंत्रित माइक्रोलाइट विमान, पैराग्लाइडर, पैरा मोटर्स, हैंड ग्लाइडर और गर्म हवा के गुब्बारे उड़ाने पर 30 दिनों के लिए प्रतिबंध रहेगा।
समाचार एजेंसी पीटीआई की रिपोर्ट के अनुसार, ऐसी वस्तुओं को उड़ाने की अनुमति पुलिस द्वारा हवाई निगरानी के लिए या पुलिस उपायुक्त (संचालन) द्वारा लिखित रूप में विशिष्ट अनुमति के तहत दी जाती है।
पुलिस ने कहा कि निषेधाज्ञा आदेश, जो 20 दिसंबर, 2023 से 18 जनवरी, 2024 तक लागू रहेगा, दंड प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी) की धारा 144 के तहत जारी किया गया था।
आदेश के अनुसार, आतंकवादी और राष्ट्र-विरोधी तत्व अपने हमलों में ड्रोन, पैराग्लाइडर आदि का उपयोग कर सकते हैं और इस तरह वीवीआईपी को निशाना बना सकते हैं और जनता को खतरे में डाल सकते हैं।
यह आदेश क्रिसमस और नए साल के जश्न से कुछ दिन पहले आया है, जिसमें शहर भर में बड़ी भीड़ उमड़ती है।