सांताक्रुज वकोला पुलिस ने मेडिकल शॉप के मालिक से ₹2.2 करोड़ ठगने के आरोप में 3 के खिलाफ किया मामला दर्ज!
एक अधिकारी ने कहा कि मुंबई पुलिस ने डेयरी उत्पादों के कारोबार में शामिल एक पिता-पुत्र की जोड़ी और एक रियल एस्टेट एजेंट के खिलाफ एक संपत्ति सौदे के सिलसिले में एक मेडिकल दुकान के मालिक को 2.2 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी करने के आरोप में प्राथमिकी दर्ज की है।
पीड़ित ने वकोला पुलिस को दी अपनी शिकायत में कहा है कि पड़ोसी पालघर जिले में 60 गुंटा जमीन (एक गुंटा 1,089 वर्ग फुट के बराबर होता है) खरीदने के लिए डेयरी व्यवसायी के साथ उनकी चर्चा हुई थी।
वकोला पुलिस थाने के एक अधिकारी ने कहा कि उनका परिचय एक रियल एस्टेट एजेंट से भी हुआ, जिन्होंने उन्हें बताया कि वे जो जमीन पार्सल खरीदना चाहते हैं, उसकी कीमत 4.5 करोड़ रुपये है।
शिकायतकर्ता को बाद में पता चला कि जमीन की वास्तविक कीमत दो करोड़ रुपये थी।
अधिकारी ने कहा कि उन्होंने आरोप लगाया कि डेयरी व्यवसायी ने उनसे 2.23 करोड़ रुपये लिए और उनके बेटे और रियल एस्टेट एजेंट की मिलीभगत से फर्जी तरीके से जमीन अपने नाम करा ली।
शिकायतकर्ता को बाद में पता चला कि जमीन की वास्तविक कीमत दो करोड़ रुपये थी।
अधिकारी ने कहा कि उन्होंने आरोप लगाया कि डेयरी व्यवसायी ने उनसे 2.23 करोड़ रुपये लिए और उनके बेटे और रियल एस्टेट एजेंट की मिलीभगत से फर्जी तरीके से जमीन अपने नाम करा ली।
उन्होंने कहा कि शिकायतकर्ता ने दावा किया कि डेयरी व्यवसायी के साथ साझेदारी में एक कृषि भूमि खरीदने के लिए जो पैसा खर्च किया जाना था, उसका इस्तेमाल अकेले उसके लिए जमीन खरीदने के लिए किया गया था।
अधिकारी ने कहा कि शिकायत के आधार पर, वकोला पुलिस ने मंगलवार को पिता-पुत्र की जोड़ी और रियल एस्टेट एजेंट के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 420 (धोखाधड़ी) और 406 (आपराधिक विश्वासघात) के तहत मामला दर्ज किया। उन्होंने कहा कि मामले की जांच की जा रही है।
