नवी मुंबई। रबाले एमआईडीसी ने ट्रक समेत विमल, गुटखा को हिरासत में लेकर कार्रवाई की गई है।
माननीय। पुलिस आयुक्त श्री. बिपिन कुमार सिंह के आदेश से मा. पुलिस उपायुक्त सो. श्री। विवेक पंसारे, पार. 1, वाशी, माननीय। पुलिस आयुक्त श्री. डी.डी. टेली, वाशी मंडल एवं मान. वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक श्री. सुधीर पाटिल, पोनी रमेश जाधव (अपराध) के मार्गदर्शन में नवी मुंबई की सीमा में अवैध कारोबार पर अंकुश लगाने और आरोपियों को गिरफ्तार करने के लिए उचित निर्देश दिए गए हैं। तद्नुसार रबाले एमआईडीसी थाने के वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक के दिशा-निर्देश एवं निर्देशानुसार अधिकारी पूपानी शेलके एवं अपराध अन्वेषण दल के कर्मचारी दिनांक 10/12/2022 को प्रातः 06.45 बजे रात्रि गश्त के दौरान थाने का भ्रमण कर रहे थे। महापे एमआईडीसी के बीच, सक्सेस लॉज, नवी मुंबई के सामने सर्विस रोड पर, आइसर कंपनी का एक सफेद और भूरे रंग का ट्रक c. GJ-01.JT-2770 संदिग्ध रूप से लहसुन सामग्री से भरा हुआ पाया गया है।
जांच प्रतिवेदन:
दिनांक 10/12/2022 को 06.45 बजे। रात्रि गश्त के दौरान संदेहास्पद पाये गये उपरोक्त वाहन एवं उसके चालक की तलाशी के दौरान इसम नाम सागर कमलेश गोहेल उम्र 31 वर्ष चालक रेस. गोंडल नानी बाजार, संगानी शेरी, टी. गोंडल, जिला। राजकोट, गुजरात राज्य से पता चला कि आरोपी ड्राइवर शौकत का पूरा नाम पता नहीं है और वैगनर कार में चार अज्ञात व्यक्तियों ने संयुक्त रूप से 61,36, 132/- रुपये का सामान चुराया है।
31 साल तक उसने एक कार चलाई। सफेद और ग्रे Icer कंपनी ट्रक वाहन। जीजे – 01। JT-2570 इसमें बिमल गुटखा, पान मसाला, सुगंधित तंबाकू जैसे सामान जो सरकार द्वारा प्रतिबंधित हैं और मानव जीवन के लिए हानिकारक हैं, वे ज्ञान और जागरूकता के बावजूद अपने कब्जे में अवैध रूप से पाए गए हैं कि वे मानव के लिए हानिकारक हैं। जिंदगी। जैसा कि जांच के बाद पाया गया, कार्रवाई के दौरान अपराध पंजीकरण कंपनी। खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2006 की धारा 26 (2), (i), 26 (2) (iv) के तहत 350/2022 के साथ-साथ खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2006 की धारा 328, 272, 273, 188, 34 के तहत एक मामला इसम सागर के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है कमलेश गोहेल उम्र 31 साल घ. 10/12/2022 को 20.20 बजे टीम ने एक कुशल और उल्लेखनीय प्रदर्शन किया है।
