सरकारी अस्पताल के RMO के खिलाफ रिश्वतखोरी का मामला दर्ज

सरकारी अस्पताल के RMO के खिलाफ रिश्वतखोरी का मामला दर्ज

महाराष्ट्र के ठाणे जिले के सरकारी अस्पताल की एक महिला रेजिडेंट चिकित्सा अधिकारी (आरएमओ) के खिलाफ एक निजी अस्पताल में मरीजों को रेफर करने के नाम पर वहां के एक अधिकारी से कथित तौर पर रिश्वत मांगने के आरोप मामला दर्ज किया गया। पुलिस ने सोमवार को यह जानकारी दी। शिवाजी नगर पुलिस थाने के एक अधिकारी ने बताया कि अंबरनाथ इलाके के एक निजी अस्पताल को मरीजों के इलाज के लिए ‘कर्मचारी राज्य बीमा निगम’ (ईएसआईसी) के पैनल में पंजीकृत किया गया था।

अधिकारी ने बताया कि उल्हासनगर इलाके में कर्मचारी राज्य बीमा योजना (ईएसआईएस) अस्पताल के आरएमओ ने मरीजों को इलाज के लिए वहां भेजने और मरीजों को रेफरल फॉर्म (अनुमति पत्र) जारी करने के लिए निजी अस्पताल के प्रशासक से कथित तौर पर 2022 में 40,000 रुपये की मांग की और उक्त राशि को स्वीकार किया। 
प्राथमिकी के मुताबिक, आरएमओ ने इस साल मार्च महीने में अस्पताल के प्रशासक से कथित तौर पर अतिरिक्त डेढ़ लाख रुपये की मांग की थी। अधिकारी ने बताया कि प्रशासक ने बाद में भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (एसीबी) में शिकायत दर्ज करवाई, जिसके बाद एक जून को भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम के प्रावधानों के तहत आरएमओ के खिलाफ मामला दर्ज किया गया। उन्होंने बताया कि इस मामले में अभी तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है। फिलहाल, मामले की जांच जारी है।

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