यह अवैध है”: SC ने ED निदेशक एसके मिश्रा के कार्यकाल के तीसरे विस्तार पर रोक लगा दी

यह अवैध है”: SC ने ED निदेशक एसके मिश्रा के कार्यकाल के तीसरे विस्तार पर रोक लगा दी

सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को प्रवर्तन निदेशक संजय कुमार मिश्रा को तीसरा विस्तार देने के केंद्र के आदेश पर रोक लगा दी और आदेश को “अवैध” करार दिया। शीर्ष अदालत ने कहा है

कि. मिश्रा 31 जुलाई तक ईडी निदेशक के रूप में काम करते रहेंगे। इस मई की शुरुआत में, सुप्रीम कोर्ट ने ईडी निदेशक के कार्यकाल के विस्तार को चुनौती देने वाली विभिन्न याचिकाओं पर अपना आदेश सुरक्षित रख लिया था। सभी पक्षों की दलीलें सुनने के बाद जस्टिस बीआर गवई, जस्टिस विक्रम नाथ और संजय करोल की पीठ ने आदेश सुरक्षित रख लिया।

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